
रायपुर। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में दर्ज आर्म्स एक्ट के एक प्रकरण में जिला न्यायालय रायपुर ने आरोपी वीरेंद्र सिंह तोमर को जमानत प्रदान कर दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद आरोपी के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने कुछ समय पहले पुरानी बस्ती इलाके में कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार रखने के आरोप में वीरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जहां से उसने जमानत के लिए जिला न्यायालय का रुख किया।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फैजल रिजवी और अधिवक्ता शशांक मिश्रा ने दलीलें पेश कीं। उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी को बेवजह मामले में फंसाया गया है, उसके खिलाफ कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है और उसका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं रहा है। बचाव पक्ष ने यह भी भरोसा दिलाया कि आरोपी जांच में पूरा सहयोग करेगा।
वहीं अभियोजन पक्ष ने आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने मामले में उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए आरोपी को जमानत योग्य माना।
अदालत ने कुछ शर्तों के साथ जमानत मंजूर की है, जिसमें नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थिति दर्ज कराना, जांच में सहयोग करना और साक्ष्यों से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न करना शामिल है।
न्यायालय के इस फैसले के बाद आरोपी के परिजनों और समर्थकों में राहत का माहौल है। कानूनी जानकारों के अनुसार, यह आदेश यह दर्शाता है कि अदालत ने मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संतुलित निर्णय दिया है।














